महासभा को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अंतर्गत छूट प्राप्त है। कोई भी अनुदानदाता महासभा को अनुदान प्रदान कर अपने आयकर में इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकता है।