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महासभा शिक्षा सहयोग योजना
जैन श्वेताम्बर तेरापंथ महासभा द्वारा महासभा शिक्षा सहयोग योजना वर्ष 2010 से आरम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश्य तेरापंथ परिवारों के ऐसे बच्चों को सहयोग करना है, जो अर्थाभाव के कारण अपनी पढ़ाई आरम्भ नहीं कर पाते या प्राथमिक शिक्षा से अधिक अध्ययन जारी नहीं रख पाते। योजना की रूपरेखा निम्न प्रकार से होगी।
वर्गीकरण
वर्ग दो प्रकार के रहेंगे – ‘ए’ तथा ‘बी’
- ‘ए’ वर्ग में आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थी सम्मिलित रहेंगे।
- ‘बी’ वर्ग में नवमी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थी सम्मिलित रहेंगे।
राशि
वर्गानुसार प्रति वर्ष देय सहयोग राशि निम्न प्रकार से रहेगी –
- ‘ए’ वर्ग के बच्चों को 5000 रु.
- ‘बी’ वर्ग के बच्चों को 11000 रु.
- वर्ग परिवर्तन होने पर राशि स्वयंमेव बढ़ जायेगी, जैसे आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात सम्बंधित छात्र – छात्रा ‘बी’ वर्ग में माना जाएगा।
संख्या
प्रत्येक वर्ग में प्रति वर्ष एक सौ छात्र-छात्राओं को सहयोग राशि दी जायेगी।
प्राथमिकता
किसी भी वर्ग में एक सौ से अधिक प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर निम्न प्राथमिकता के अनुसार चयन किया जाएगा –
- माता-पिता न होने पर अभिभावक पर निर्भर विद्यार्थी
- पितृत्वहीन विद्यार्थी
- मातृत्वहीन विद्यार्थी
- पिता अक्षम होने पर / आजीविका का साधन न होने पर।
महासभा की अन्य परियोजना मेधावी छात्र प्रोत्साहन परियोजना का लाभ इस सहयोग योजना के प्रार्थी नहीं उठा सकेंगे। दोनों में से किसी एक योजना का लाभ ही आवेदनकर्ता को दिया जाएगा।
अर्हता
प्रत्येक छात्र/छात्रा द्वारा प्रति वर्ष आवेदन पत्र भर कर भेजा जाएगा।
- आवेदन पत्र के साथ सम्बंधित वर्ष की अंक तालिका (विद्यालय का घोषित परिणाम पत्र) संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ स्थानीय सभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित प्रारूप को भर कर संलग्न किया जाएगा। सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में महिला मंडल के अध्यक्ष या तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष से अनुमोदन आवश्यक होगा।
- इस योजना में अंकों की सीमा नहीं रहेगी। कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
अवधि
- योजना की अवधि प्रत्येक वर्ष अप्रैल से मार्च रहेगी।
- आवेदन पत्र प्रेषण की अवधि प्रत्येक वर्ष ‘ए’ वर्ग के लिए 30 अप्रैल तक एवं ‘बी’ वर्ग हेतु 30 जून तक रहेगी।
आय सीमा
- आय सीमा की तीन श्रेणियाँ रहेंगी।
- एक लाख तक की जनसंख्या के क्षेत्र में प्रवासित परिवार, जिसकी वार्षिक आय एक लाख पचास हज़ार रुपये से अधिक न हो।
- एक लाख से पांच लाख तक की जनसंख्या के क्षेत्र में प्रवासित परिवार, जिसकी वार्षिक आय दो लाख रुपए से अधिक न हो।
- पांच लाख से अधिक जनसंख्या के क्षेत्र में प्रवासित परिवार, जिसकी वार्षिक आय दो लाख पचास हज़ार रुपये से अधिक न हो।
पता
आवेदन पत्र निम्न पते पर भेज सकते हैं -
महासभा शिक्षा सहयोग योजना
अणुव्रत भवन, प्रथम तल,
210 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली – 110 002
Phone – 011 3060 5500
Fax – 011 4161 9691
Mobile – 99999 81521
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